राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
राहुल गांधी को 2019 में दर्ज 'मोदी सरनेम' वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है
राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
हालांकि, बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई
यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है
राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में करने की अनुमति दी गई
राहुल गांधी आज सुबह ही सूरत पहुंचे और राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया.
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यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था
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