26 अप्रैल को विशेष और 10 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत

मेरठ। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के अनुसार एवं कार्यपालक उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत से 26 अप्रैल को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शमनीय दाण्डिक एवं आपराधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके बाद 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित (जोकि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर अपलोड है) आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, जल व विद्युत बिल (अशमनीय वादों को छोडकर), वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद एवं तालाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृति लाभो से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वादो (जनपद न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित मात्र), सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), प्रीलिटीगेंशन वाद-सभी प्रकार के दीवानी व सुलह समझौते योग्य अपराधिक शमनीय वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।

ये भी जरूर पढ़ें–

  • भारत के लगभग 600 मिलियन से अधिक लोग जल संकट का कर रहे हैं सामना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *