आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि कई नाबालिक बच्चे सड़क पर स्कूटर या मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ते हैं

UTTAR PRADESH NEW

ज्यादातर सड़क हादसों में जीवन खोने वाले बच्चे 18 साल से कम आयु के होते हैं।

लाइसेंस के बिना और लापरवाही से वाहन चलाने का परिणाम सामान्यत: कई बार दुर्घटनाओं की रूप में दिखता है।

यदि आपके परिवार के बच्चे ऐसा करेंगे, तो आप भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

जीहाँ, यूपी में अब 18 साल से कम आयु के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है।

प्रतिबंध के बावजूद, यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस नाबालिग के माता-पिता को ही इसका जिम्मेदार माना जाएगा 

दोषी अभिभावकों को 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है। 

इसके अलावा, नाबालिक द्वारा चलाए जा रहे वाहन का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। 

12वीं पास छात्रों के लिए खुशखबरी, भारतीय वायु सेना में शामिल होने का मौका..