10 साल की प्राइवेट नौकरी पर सभी को पेंशन की गारंटी, बीच में गैप के बावजूद भी मिलेगा लाभ!

अब सवाल उठता है कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए दो अलग-अलग संस्थानों में काम किया है, तो फिर क्या होगा?

या फिर दो नौकरी के दौरान उसने दो साल का ब्रेक भी लिया है. फिर क्या वे कर्मचारी पेंशन का हकदार हो पाएगा?

अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो जाएंगे

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है.

इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एक शर्त है, जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होता है.

दरअसल, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा PF के तौर पर कटता है.

जो हर महीने कर्मचारी के PF अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है. नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी +DA का 12 फीसदी हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा होता है.

जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा EPF में जाता जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और 3.67% हर महीने EPF योगदान में जाता है.