8 मार्च को मेरठ में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत – जल्द निपटाएं अपने मामले!

राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायपालिका आम जनता को सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से साल में चार बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करती है। इसी क्रम में, मेरठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 8 मार्च को लोक अदालत लगाई जाएगी, जहां विभिन्न दीवानी और अपराधिक शमनीय मामलों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

खास बात यह है कि लोक अदालत में वादकारी बिना वकील के भी अपना प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले का हल पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में न कोई अतिरिक्त फीस लगती है और न ही लंबा समय लिया जाता है, जिससे वादकारियों को तुरंत राहत मिलती है।

किन मामलों का होगा निपटारा?

⚖️ किन मामलों का होगा निपटारा?

  • धारा 138 N.I. एक्ट से जुड़े वाद
  • धन वसूली से संबंधित मामले
  • मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद
  • श्रम और वेतन विवाद
  • जल और विद्युत बिल से जुड़े विवाद
  • वैवाहिक और पारिवारिक वाद
  • भूमि अधिग्रहण और राजस्व वाद

क्या है राष्ट्रीय लोक अदालत की खासियत?

👉 बिना वकील के भी दे सकते हैं प्रार्थना पत्र
👉 न कोई अतिरिक्त फीस, न लंबी कानूनी प्रक्रिया
👉 समझौते के आधार पर तुरंत निपटारा
👉 लोक अदालत में दिया गया निर्णय दंड की श्रेणी में नहीं आता

अगर आपका कोई मामला लंबित है, तो 8 मार्च को अदालत में जाकर त्वरित और किफायती न्याय प्राप्त करें!

Advocate Naresh Tyagi
नरेश त्यागी एडवोकेट
“सुप्रीम कोर्ट ने वादकारियों को राहत देने के लिए और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया। जिसका बड़ी संख्या में वादकारी फायदा उठा रहे हैं। लोक अदालत में किया गया निर्णय दंड की श्रेणी में नहीं आता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर कोई जुर्माना होता है, तो वह दंड की श्रेणी से बाहर रहेगा। लेकिन यही जुर्माना किसी अन्य दिवस में न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो वह दंड की श्रेणी में माना जाएगा।”

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