Tractor trolley registration: अब ट्रैक्टर ही नहीं, ट्राॅले का भी कराना होगा RTO में रजिस्ट्रेशन
- रजिस्टर्ड डीलर से बनी ट्रॉली का ही होगा पंजीयन
- कृषि कार्य के लिए ही उपयोग में ले सकेंगे ट्रॉली
अगर आप उत्तर प्रदेश में किसान हैं और ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब केवल ट्रैक्टर ही नहीं, बल्कि ट्राॅले का भी आरटीओ (संभागीय परिवहन कार्यालय) में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रॉली से सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।
केवल रजिस्टर्ड डीलर से खरीदी ट्रॉली ही होगी रजिस्टर
ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं ट्रॉली के लिए किया जाएगा, जो किसी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदी गई हो। यानी अगर आपने किसी अनधिकृत निर्माता से ट्रॉली खरीदी है, तो उसका पंजीकरण नहीं हो सकेगा।
ट्रॉली पर लगेंगी ये जरूरी चीजें
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट – हर ट्रॉली पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।
- बैक लाइट और कनेक्शन – ट्रॉली में बैक लाइट फिटिंग होगी और इसे ट्रैक्टर से जोड़ा जाएगा ताकि रात में सफर सुरक्षित हो।
- रिफ्लेक्टिव टेप और कंटूर मार्किंग – ट्रॉली पर रिफ्लेक्टिव टेप और कंटूर मार्किंग लगानी होगी ताकि अंधेरे में भी दूर से नजर आ सके।
- रियल और साइड अंडर प्रोटेक्शन डिवाइस – दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ट्रॉली में ये सुरक्षा उपकरण लगाने होंगे।
- पार्किंग और सर्विस ब्रेक – ट्रॉली में अब पार्किंग और सर्विस ब्रेक भी अनिवार्य कर दिए गए हैं।
ट्रॉली का नंबर कैसे बनेगा?
✔ ट्रॉली के चेचिस पर 17 अंकों का नंबर लिखा जाएगा।
✔ इसके पहले दो अक्षर “UP” होंगे।
✔ इसके बाद ट्रॉली निर्माता का चार अंकों का कोड होगा, जो आरटीओ द्वारा दिया जाएगा।
✔ ट्रॉली के पहियों की संख्या के आधार पर एक्सल नंबर भी तय किया जाएगा।
✔ ट्रॉली की लंबाई और चौड़ाई भी एक मानक के अनुसार तय होगी।
ट्रॉली की अधिकतम उम्र होगी 15 साल
सरकार ने ट्रॉली के लिए अधिकतम 15 साल की उम्र तय की है। यानी, 15 साल के बाद ट्रॉली को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा।
ट्रॉली रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
ट्रॉली पंजीकरण के लिए वाहन मालिक को निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:
✔ ट्रॉली निर्माता द्वारा दिया गया सेल लेटर (प्रारूप 21 के अनुरूप)
✔ खरीद बिल
✔ फॉर्म 22 (रोड वर्दनिस सर्टिफिकेट)
✔ वाहन स्वामी के पते का प्रमाण पत्र
✔ धर्मकांटे की पर्ची (यूएलडब्लू प्रमाण पत्र)
✔ वैध बीमा प्रमाण पत्र
कैसे होगा ट्रॉली रजिस्ट्रेशन?
- ट्रॉली निर्माता को होमोलोगेशन पोर्टल पर ट्रॉली का विवरण अपलोड करना होगा।
- ट्रॉली विक्रेता को वाहन पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- वाहन स्वामी को ट्रॉली और दस्तावेज लेकर आरटीओ कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा।
- सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ट्रॉली का पंजीकरण नंबर जारी किया जाएगा।
क्यों लिया गया ट्रॉली रजिस्ट्रेशन का फैसला?
हाल के वर्षों में ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़े कई हादसे हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। खासकर जब किसान शादी-ब्याह या मेले में जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करते हैं, तो दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
निष्कर्ष
अब अगर आप ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि केवल रजिस्टर्ड डीलर से ही ट्रॉली खरीदें। इसके अलावा, सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगवाएं और समय पर आरटीओ में पंजीकरण कराएं, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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