1 अप्रैल, 2023 से आधार-पैन लिंक अनिवार्य, वरना हो जाएंगे एक्सपायर, ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे ।

अगर आपने अभी तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं कराया तो उसका पैन कार्ड इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा

आयकर विभाग के अनुसार यदि आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा.

आयकर विभाग के अनुसार यदि आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा.

आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा

जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप इसे कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे