- भारत सरकार ने एक वेबसाइट पर ही दे दी सभी को सुविधा
- लाइन में लगने से मिला छुटकारा, खर्च भी केवल दस रुपये
अगर आप जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं और आप इधर उधर भटकना भी नहीं चाहते तो इस वेबसाइट पर आवेदन करिए। पूरे देश में इस कार्य के लिए एक ही वेबसाइट बनायी गई है। भारत सरकार ने इस वेबसाइट को जनता हित में जारी किया है। वह अलग बात है कि लोग जानकारी के अभाव में अभी भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चक्कर लगाते हैँ। अगर इस वेबसाइट पर आवेदन करेंगे तो घर बैठे ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
प्रमाण पत्र के लिए ऐसे करें आवेदन
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन को सबसे पहले वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाना होगा। जिसपर एक पेज खुलेगा और जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो आवेदक को अपने नाम की यूजर आईडी बनानी होगी। यूजर आईडी बनाने के बाद आवेदक को फिर से जनरल पब्लिक पर क्लिक करना होगा।
जिससे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का फार्म खुलकर सामने आएगा। जिसपर आप मांगी गई सभी जानकारियों के साथ आवेदन करें। एक सप्ताह के भीतर आपका प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी अपनी यूजर आईडी का उपयोग करना होगा। किसी भी प्रमाण पत्र की फीस केवल दस रुपये निर्धारित की गई है।
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये जरूरी
- अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो उस अस्पताल से बच्चे के जन्म और माता के डिस्चार्ज का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो माता या पिता को एक शपथ पत्र के साथ स्वयं घोषित करना होगा कि बच्चे का जन्म घर पर हुआ है।
- आवेदन करने वाला रिश्तेदार होना चाहिए, उसको भी अपना आधार कार्ड, फोटो आवेदन के साथ लगाना होगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये जरूरी
- जिस व्यक्ति का आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो उसकी मौत का कारण बताना होगा। यह भी बताना होगा कि व्यक्ति की मौत अस्पताल या घर पर अथवा किसी दुर्घटना में हुई है। उसका भी साक्ष्य देना होगा।
- अगर मौत सड़क दुर्घटना में हुई है तो थाना पुलिस में दर्ज करायी गई एफआईआर की कॉपी भी देनी होगी।
- आवेदक को अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा, मोबाइल नंबर सहित।
प्रमाण पत्र जन्म या मृत्यु के एक माह के भीतर बनवा लेना चाहिए
प्रमाण पत्र जन्म या मृत्यु के एक माह के भीतर बनवा लेना चाहिए। अगर इसमें लापरवाही करते हैं तो आवेदन किसी सक्षम अधिकारी से सत्यापित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रमाण पत्र जारी करने वाला रजिस्ट्रार आवेदन पर संज्ञान नहीं लेगा।